AYUSHMAN BHARAT PM JAY IN HINDI

                                                 

                              AYUSHMAN BHARAT PM JAY IN HINDI

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है:

आयुष्मान भारत PM-JAY

आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक निरंतर दृष्टिकोण (continuum of care approach) अपनाती है, जिसमें दो परस्पर संबंधित घटक शामिल हैं:

  1. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (Health and Wellness Centres) की स्थापना

  2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

  • आयुष्मान भारत का दूसरा घटक 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' है, जिसे लोकप्रिय रूप से PM-JAY के नाम से जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

  • आयुष्मान भारत PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल (secondary and tertiary care) के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

  • अनुमान है कि इस योजना से भारतीय जनसंख्या के निचले 40% हिस्से के लगभग 55 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

  • PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। केंद्र स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण' (NHA) और राज्य स्तर पर 'राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां' (SHA) हैं।

मुख्य विशेषताएं (Key Features)

  1. यह सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है।

  2. यह भारत के सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर देती है।

  3. 12 करोड़ से अधिक पात्र परिवार (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।

  4. PM-JAY अस्पताल में सेवा के समय लाभार्थी को कैशलेस (नकद रहित) सुविधा प्रदान करता है।

  5. इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है, जिसके कारण हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीय गरीबी के जाल में फंस जाते हैं।

  6. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक के खर्च (जैसे जांच और दवाएं) शामिल हैं।

  7. परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

  8. सभी पहले से मौजूद बीमारियां (Pre–existing conditions) पहले दिन से ही कवर की जाती हैं।

  9. योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, यानी लाभार्थी कैशलेस इलाज के लिए भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकता है।

  10. सेवाओं में लगभग 1,929 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें दवाएं, आपूर्ति, जांच, डॉक्टर की फीस, कमरे का शुल्क, ऑपरेशन और आईसीयू शुल्क आदि शामिल हैं।

  11. सार्वजनिक अस्पतालों को निजी अस्पतालों के समान ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

लाभ (Benefits)

PM-JAY प्रत्येक पात्र परिवार को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्थितियों के लिए प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस कवर देता है। इसमें उपचार के निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

  • चिकित्सा परीक्षण, उपचार और परामर्श।

  • अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च।

  • दवाएं और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं।

  • गैर-गहन (Non-intensive) और गहन देखभाल (ICU) सेवाएं।

  • नैदानिक और प्रयोगशाला जांच।

  • चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहाँ आवश्यक हो)।

  • आवास लाभ और भोजन सेवाएं।

  • उपचार के दौरान होने वाली जटिलताएं (Complications)।

  • अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों तक की देखभाल।

पात्रता (Beneficiary Eligibility)

लाभार्थी की पात्रता मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आंकड़ों पर आधारित है। 2024-2026 के अनुसार, एक बड़ा विस्तार किया गया है जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं।

ग्रामीण मानदंड (Rural Criteria):

  • एक कमरे वाले कच्चे घर (कच्ची दीवार और छत) में रहने वाले परिवार।

  • 16-59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य न होने वाले परिवार।

  • महिला प्रधान परिवार जिनमें 16-59 वर्ष का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।

  • ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक विकलांग सदस्य हो और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो।

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के परिवार।

  • भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य हिस्सा शारीरिक श्रम से आता है।

शहरी मानदंड (Urban Criteria): शहरी क्षेत्रों में पात्रता 11 व्यावसायिक श्रेणियों द्वारा परिभाषित की गई है:

  • घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले और भिखारी।

  • रेहड़ी-पटरी वाले, मोची और फेरीवाले।

  • निर्माण श्रमिक, राजमिस्त्री, पेंटर और प्लंबर।

  • सफाई कर्मचारी, स्वच्छता कार्यकर्ता और माली।

  • परिवहन कर्मचारी (चालक, कंडक्टर, सहायक)।

  • दुकान कर्मचारी, चपरासी और डिलीवरी सहायक।

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