JSY IN HINDI
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https://www.youtube.com/watch?v=GMXIRSwPF8c
JSY-
Ø
जननी सुरक्षा योजना
(JSY) राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सुरक्षित मातृत्व की
एक योजना है।
Ø
जननी सुरक्षा योजना
12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (NMBS) को संशोधित करके
शुरू की गई थी। NMBS अगस्त 1995 में राष्ट्रीय
सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP .) के एक घटक के रूप
में लागू हुआ
OBJECTIVES-
Ø
इस योजना के
उद्देश्य हैं –
Ø
स्वास्थ्य संस्थानों
में प्रसव को प्रोत्साहित करके मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना
Ø
गरीबी रेखा से नीचे
के परिवारों में महिलाओं के बीच संस्थागत देखभाल/ प्रसव पर ध्यान
केंद्रित करना।
MAIN
FEATURES OF JSY-
Ø
JSY एक 100% केंद्र
प्रायोजित योजना है और यह डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की देखभाल के साथ नकद सहायता
को एकीकृत (integrate) करती है।
Ø
यह लाभ सभी ग्रामीण
और शहरी महिलाओं को दिया जाएगा, जो गरीबी रेखा से
नीचे के परिवारों और 19 वर्ष या उससे अधिक आयु के पहले दो जीवित जन्म तक हैं।
Ø
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) गरीब गर्भवती महिलाओं और
सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान के बीच एक लिंक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के
रूप में काम करेगी।
Ø
यह योजना कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ
गरीब गर्भवती महिला पर केंद्रित है
Ø
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा
और जम्मू और कश्मीर राज्यों को निम्न प्रदर्शन वाले राज्य (LPS) कहा जाता है, शेष राज्यों को उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों (HPS) के रूप में नामित किया गया है।
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आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कोई अन्य पहचाने गए लिंक कार्यकर्ता गर्भवती
महिला को इस योजना के तहत पंजीकृत होने में सहायता करते हैं और उसे एमसीएच कार्ड
के साथ जेएसवाई कार्ड जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करते हैं।
Ø
आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कोई अन्य पहचाने गए लिंक कार्यकर्तामहिलाओं को
टीटी इंजेक्शन, आईएफए
टैबलेट सहित कम से कम तीन एएनसी चेकअप प्राप्त करने में मदद करते हैं, रेफरल और डिलीवरी के लिए एक कार्यात्मक सरकारी
स्वास्थ्य केंद्र या एक मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थान की पहचान करते
हैं।
Ø
नकद सहायता के लिए पात्रता इस प्रकार है:
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LPS States- सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे उप-केंद्र, पीएचसी / सीएचसी / एफआरयू / जिला और राज्य अस्पतालों के सामान्य वार्ड या
मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं
Ø
HPS States- 19 वर्ष की आयु वर्ष और उससे अधिकवालीबीपीएल गर्भवती महिलाएं,
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Cash assistance amount-
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मां और आशा (जहां भी लागू हो) को प्रसव के लिए पंजीकरण और आगमन पर तुरंत
स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी हकदार राशि मिलनी चाहिए।
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माता को नकद राशि का वितरण एएनएम/आशा/लिंक वर्कर चैनल के माध्यम से किया जाना
चाहिए और जेएसवाई के तहत उपलब्ध धनराशि का भुगतान केवल
लाभार्थी को किया जाना चाहिए।
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